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Sunday, May 12, 2019

गैर इरादतन हत्या मामले में एक व्यक्ति को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

ठाणे, 11 मई (भाषा) जिले की एक अदालत ने अपनी पत्नी की मौत के सिलसिले में गैर इरादतन हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सत्र न्यायाधीश राहुल आर भोसले ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गुलाब देवराम चव्हाण (28) को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार चव्हाण की पत्नी अनीता (22) का अक्सर अपने पति से झगड़ा होता था

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