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Tuesday, May 21, 2019

एनजीटी ने दिए निर्देश, 'नदी में अपशिष्ट या गंदा पानी छोड़ने पर वसूला जाएगा मुआवजा'

एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गंगा या उसकी सहायक नदियों में गंदा पानी या औद्योगिक अपशिष्ट डालने को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया. 

from Zee News Hindi: India News http://bit.ly/2JsTYHz

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