ठाणे, 14 मई (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे में एक अदालत ने 27 वर्षीय एक व्यक्ति को पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। सहायक सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र तांबे ने पिछले सप्ताह रामानुज बुद्धिराम गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) और 498-ए (महिला पर क्रूरता) के तहत दोषी ठहराया और उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार गुप्ता और प्रतीक्षा प्रकाश देशमुख (24) दोनों ठाणे के रहने वाले थे और नवी मुंबई के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर
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