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Monday, May 6, 2019

पड़ोसी महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

ठाणे, पांच मई (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने मामूली विवाद के चलते अपनी पड़ोसी महिला की हत्या और उसके दामाद की हत्या के प्रयास के लिये 48 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश जी पी शिरसत ने 30 अप्रैल के अपने आदेश में आरोपी गोविंद घोरपड़े पर 3,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गोविंद के बेटे ने यहां भिवंडी कस्बे में अपने पड़ोस में रहने वाली महिला पर 30 नवंबर 2016 को पत्थर फेंका था, जब वह अपने घर

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