ठाणे, 20 मई (भाषा) ठाणे की एक अदालत ने एक बच्चे के यौन उत्पीड़न के मामले में आवासीय परिसर के एक चौकीदार को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश एच एम पटवर्धन ने 2015 के मामले में पिछले सप्ताह फैसला सुनाते हुए 34 वर्षीय सुनील उर्फ साहिल रामप्रकाश उपाध्याय को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून के प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़ित यहां मीरा रोड में एक आवासीय परिसर में अपने माता-पिता के साथ रहता था। आरोपी ने 22 सितंबर 2015 को बच्चे को इमारत में अपने
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