केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वरिष्ठ नागरिक अब बैंकों और डाकघरों में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज आय पर टीडीएस कटौती से छूट के लिए फार्म 15एच (Form 15H) को जमा करा सकते हैं.
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