2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में गिरफ्तार प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए ने क्लीन चिट दे दी थी लेकिन निचली अदालत ने उन्हें मामले से बरी नहीं किया है. अदालत ने उनके खिलाफ मकोका के तहत आरोप वापस ले लिये और अब उन पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चल रहा है.
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