हिमाचल में एमसीआई, डीसीआई से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा धारक डाक्टर ही विशेषज्ञ बन सकेंगे। प्रदेश सरकार ने सीनियर रेजीडेंट डॉक्टर पॉलिसी के नियमों में संशोधन कर अधिसूचना जारी की है।
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