ऑनलाइन शिक्षा आरटीई एक्ट के दायरे में आती है, इसलिए महामारी में निजी स्कूल अपनी जिम्मेदारी के तौर पर यह प्रदान कर रहे हैं, यह स्वैच्छिक या समाज सेवा नहीं है।
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