हाईकोर्ट ने स्कूलों में 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए दिल्ली सरकार के 16 अक्तूबर के सर्कुलर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है।
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