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Thursday, December 24, 2020

आईटीसी से सुलझा टैक्स विवाद, वन टाइम सेटलमेंट में 27.85 करोड़ चुकाए

हिमाचल प्रदेश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद पहले के सभी टैक्स संबंधी वादों को एकमुश्त निपटाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से शुरू की गई एचपी लीगेसी केस रेसोल्यूशन स्कीम के तहत एक बड़ा सेटलमेंट हुआ है।

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