यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपनी पुत्रवधू को देता है तो ऐसी संपत्ति से होने वाली आय पुत्रवधू की आय नहीं मानी जाएगी। ऐसी आय संपत्ति हस्तांतरित करने वाले की मानी जाएगी और टैक्स की देनदारी पर टैक्स चुकाना होगा।
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