कंपनी के नाम पर बैंक से ऋण लेकर निजी हित में इस्तेमाल करने वाले मोहनी चाय के निदेशक की पत्नी व बहू को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट दयाराम ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
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