दिल्ली हाईकोर्ट ने इंद्रपुरी इलाके में 60 साल पुराने पीपल के पेड़ को काटने रोक लगा दी है। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन द्वारा दायर पत्र याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
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