दोनों अधिवक्ताओं के अनुसार, नाबालिग के खिलाफ किशोरी के पिता, किशोरी व उसके चाचा ने गवाही दी। जिरह में किशोरी व उसके पिता के बयानों में यह उजागर हुआ कि इस परिवार की योगेंद्र से तीन बीघा जमीन को लेकर रंजिश थी।
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