ठाणे, 20 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पिछले साल एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने के जुर्म में एक अदालत ने 60 साल के व्यक्ति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ठाणे के जिला न्यायाधीश जी पी शिरसाठ ने 15 दिसंबर को दिए गए अपने आदेश में नवी मुंबई के कोपरी निवासी लक्ष्मण प्रसाद मिट्ठू प्रसाद को दोषी पाया और सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 1000 रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक संजय लोंधे ने अदालत को बताया कि यह घटना पिछले साल दिसंबर में कोपरी तालव पार्क में घटी थी।
from Maharashtra महाराष्ट्र News, Maharashtra News in Hindi, महाराष्ट्र समाचार, खबरें| http://bit.ly/2Eyk9t3
No comments:
Post a Comment