बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक इंश्योरेंस कंपनी को कार ऐक्सिडेंट में जान गंवाने वाले शख्स के परिवार को ब्याज सहित 7.60 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है। 10 साल पहले चेन्नई जाते वक्त टाटा प्रेसिजन इंडस्ट्री में काम करने वाले रवींद्र कुलकर्णी की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी।
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