नागपुर, 29 नवंबर (भाषा) पटाखा उद्योग के एक प्रतिनिधि ने गुरुवार को यहां कहा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) द्वारा बनाए कम उत्सर्जन वाले पटाखे फैक्टरियों में बनाए नहीं जा सकते। उद्योग के प्रतिनिधियों और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेस्को) के अधिकारियों ने बुधवार को यहां नीरी के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, पटाखे त्योहारों पर केवल रात आठ बजे से दस बजे तक ही जलाए जा सकते हैं और प्रकाश, ध्वनि तथा हानिकारक रसायनों के कम उत्सर्जन वाले ‘हरित पटाखों’ की बिक्री को ही अनुमति दी गई थी। तमिलनाडु फायरवर्क्स एंड एमोर्सिस
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