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Wednesday, February 27, 2019

बिजली चोरी के मामले में दो लोगों को दो वर्ष कैद की सजा, करीब 40 लाख रुपये जुर्माना

ठाणे, 25 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में इंजीनियरिंग इकाई चला रहे दो लोगों को बिजली चोरी का दोषी पाया गया और स्थानीय अदालत ने उन्हें दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। जिला न्यायाधीश पी. पी. जाधव ने इकाई के मालिक खलील अहमद नवाबाली सुबेदार पर 35.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और इकाई के संचालक अनीस अहमद शफीक अहमद खान पर 5.97 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक काडू ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड की एक टीम द्वारा 28 दिसम्बर 2010 को मारे गए छापे में इकाई में बिजली चोरी का मामला सामने आया।

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