जस्टिस बोबड़े ने कहा, 'ये कोई निजी संपत्ति को लेकर विवाद नहीं है, मामला पूजा-अर्चना के अधिकार से जुड़ा है.अगर समझौते के जरिए 1 प्रतिशत भी इस मामले के सुलझने चांस हो, तो इसकी कोशिश होनी चाहिए'
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