पुणे, दो फरवरी (भाषा) दलित शिक्षाविद् आनंद तेलटुम्बड़े को एल्गार-परिषद मामले में शनिवार को गिरफ्तार किये जाने के कुछ ही घंटे बाद एक स्थानीय अदालत ने पुणे पुलिस की इस कार्रवाई को उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करार दिया और कहा कि उन्हें फौरन रिहा किया जाना चाहिए। गोवा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर तेलटुम्बड़े को पुलिस ने शनिवार तड़के मुम्बई हवाई अड्डा से गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किशोर वडाने ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उन्हें 11 फरवरी तक गिरफ्तारी से छूट दे रखी है ताकि वह कानूनी राहत के लिए सक्षम
from Maharashtra महाराष्ट्र News, Maharashtra News in Hindi, महाराष्ट्र समाचार, खबरें| http://bit.ly/2t60TMh
No comments:
Post a Comment