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Monday, February 4, 2019

अदालत ने आनंद तेलटुम्बड़े की गिरफ्तारी को अवैध बताया, रिहा करने के आदेश

पुणे, दो फरवरी (भाषा) सत्र न्यायालय ने दलित शिक्षाविद् आनंद तेलटुम्बड़े को एल्गार-परिषद मामले में गिरफ्तार किये जाने को शनिवार को ‘‘अवैध’’ बताया और आदेश दिये कि उन्हें तुरन्त रिहा किया जाना चाहिए। अदालत के इस आदेश से पुणे पुलिस को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। गोवा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर तेलटुम्बड़े को पुलिस ने शनिवार की तड़के मुम्बई हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किशोर वडाने ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उन्हें 11 फरवरी तक गिरफ्तारी से छूट दे रखी है ताकि वह कानूनी राहत के लिए सक्षम

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