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Monday, February 25, 2019

सामूहिक बलात्कार के मामले में तीन व्यक्तियों को आजीवन करावास

ठाणे, 22 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने एक नवविवाहिता के साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में तीन व्यक्तियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। हाल के एक आदेश में जिला न्यायाधीश एस ए सिन्हा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी (एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह बना कर बलात्कार करने) और 452 (चोट, हमला या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में अनाधिकार प्रवेश) के तहत नवीन अशोक बागडे (43), संतोष यशवंत शेल्के (22) और राजकुमार टिकेश्वर साहनी (29) को दोषी ठहराया। जिले के भिवंडी शहर

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