ठाणे, 25 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे की अदालत ने 2015 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में 33 वर्षीय एक व्यक्ति को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला और विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश एस बी बहलकर ने बुधवार को आरोपी शिवमणि रामदुलहर जायसवार को सजा सुनाई और उस पर 27,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। आरोपी बढ़ई का काम करता था अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी और पीड़ित घटना के समय तकरीबन 10 साल के थे और शहर के मनोरमा नगर इलाके में पड़ोसी थे और एक-दूसरे
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