पुणे, 29 अप्रैल (भाषा) विशेष अदालत ने सोमवार को कार्यकर्ता और कवि पी वरवर राव की अस्थायी जमानत अर्जी खारिज कर दी। वह यहां की एक जेल में हैं। राव अपनी एक रिश्तेदार के निधन के बाद होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए अपने गृह नगर जाना चाहते थे। उनकी रिश्तेदार का 22 अप्रैल को निधन हो गया था। हालांकि, अभियोजन ने राव की अस्थायी जमानत का विरोध किया। अभियोजन ने हैदराबाद पुलिस अधीक्षक (विशेष खुफिया शाखा) द्वारा पुणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त को भेजे गए एक पत्र का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि अपराध की गंभीरता
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