पुणे, 15 नवंबर (भाषा) सीबीआई ने बृहस्पतिवार को यहां एक अदालत को बताया उसने नरेन्द्र दाभोलकर हत्या मामले में आरोपियों के खिलाफ आतंक फैलाने के आरोप दर्ज किये थे क्योंकि अपराध समाज और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच ‘आतंक’ पैदा करने के लिए किया गया था। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) की धाराओं 15 (आतंकी कृत्य) और 16 (आतंकी कृत्य के लिए सजा) लगाने की मांग करते हुये एजेंसी ने अदालत से दो आरोपियों सचिन एंडुरे और शरद कालस्कर के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए 90 दिन का समय मांगा। मामले में एंडुरे और शरद कालस्कर समेत गिरफ्तार छह में
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