नागपुर के सरकारी विभाग में क्लर्क पर 1000 रुपये घूस लेने का आरोप लगा था। निचली अदालत ने उन्हें सजा भी सुनाई थी लेकिन इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट ने क्लर्क को आरोपों से बरी कर दिया है।
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