नागपुर, 15 नवंबर (भाषा) नागपुर की एक अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वार्षिक ‘पथ संचलन’ कार्यक्रम में सार्वजनिक स्थान पर लाठियों का इस्तेमाल करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और महाराष्ट्र सरकार से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा। सामाजिक कार्यकर्ता मोहनीश जीवनलाल जबलपुरे ने सत्र अदालत से मांग की थी कि सार्वजनिक स्थान पर लाठियों का इस्तेमाल करने के मामले में भागवत और संघ सदस्य अनिल भोखारे के खिलाफ शस्त्र कानून के तहत कार्रवाई की जाए। सत्र अदालत ने राज्य सरकार, नागपुर पुलिस, भागवत और भोखारे को नोटिस
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